ब्यूरोः डांसर और बिग बॉस की पूर्व प्रतियोगी सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली की एक कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रश्मि गुप्ता ने सपना चौधरी के कोर्ट में पेश न होने पर वारंट जारी किया है। यह वारंट धोखाधड़ी के एक मामले में जारी किया गया है।
25 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर 2024 को होनी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए, जिसे अगली सुनवाई के दिन तक लौटाया जा सके। अधिवक्ता रणधीर लाल शर्मा और शिकायतकर्ता पवन चावला वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई में शामिल हुए।
ये है मामला
यह मामला पवन चावला नाम के एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से उपजा है, जिसने सपना चौधरी पर पैसे ठगने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने 2021 में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सपना चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला शिकायत के अनुसार, सपना ने कथित तौर पर एक व्यापारिक सौदे की आड़ में पवन चावला से पैसे लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरे कामों में किया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने मामले की जांच की और सपना चौधरी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। 28 मई, 2024 को अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत आरोपों पर गौर किया।