ब्यूरो: फरवरी माह से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर बुधवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि शंभू बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग एक हफ्ते मे खुलवाई जाए। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हरियाणा और पंजाब दोनों सरकारों की होगी। वहीं आंदोलनकारी किसान प्रशासन की तरफ से चिन्हित जगहों पर आंदोलन कर सकते हैं।
इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर मरने वाले किसान शुभकरण की जांच के लिए हाईकोर्ट ने एसआईटी बनाने का आदेश दिया। हरियाणा ने बताया कि सतीश बालन इस एसआईटी को लीड करेंगे।
जानकारी के अनुसार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि शंभू बॉर्डर को एक सप्ताह के भीतर खोला जाना चाहिए और राष्ट्रीय राजमार्ग से बैरिकेड्स हटाए जाने चाहिए। इसी तरह, यह भी बताया गया कि शंभू सीमा को बंद करने से आम जनता को बहुत असुविधा हो रही है।
वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद शंभू बॉर्डर पर किसानों की तरफ चहलकदमी बढ़ गई हैं। किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। किसान नेताओं का कहना है कि अगर बॉर्डर खुलता है तो वह दिल्ली जाएंगे।