ब्यूरोः बलात्कार के आरोपी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम बुधवार को 20 दिन की पैरोल मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम कड़ी पुलिस सुरक्षा में उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम के लिए रवाना हो गए। मंगलवार को चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद उन्हें पैरोल मिली है।
हालांकि चुनाव आयोग ने उनकी पैरोल पर तीन शर्तें रखी हैं। पैरोल अवधि के दौरान राम रहीम को हरियाणा में रहने की अनुमति नहीं होगी, न ही वह राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और न ही सोशल मीडिया के जरिए राजनीतिक संदेश जारी कर सकते हैं।
इन शर्तों का उल्लंघन करने पर उनकी पैरोल रद्द कर दी जाएगी। पैरोल के लिए आवेदन भी समीक्षा के लिए चुनाव आयोग को भेजा गया था। राम रहीम को पहले ही पचास दिन की पैरोल मिल चुकी है और अब उन्होंने अतिरिक्त बीस दिन की पैरोल के लिए आवेदन किया है।
11वीं बार जेल से रिहा होंगे राम रहीम
डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम 11वीं बार जेल से रिहा होंगे। इससे पहले उन्हें इसी साल 13 अगस्त को 21 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था। प्राधिकारियों द्वारा 21 दिन की पैरोल दिए जाने के बाद वह हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल से बाहर आया था।
बलात्कार मामले में दोषी
राम रहीम अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है और रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है। उसे 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल दी गई थी। इस साल मई में, उच्च न्यायालय ने राम रहीम और चार अन्य को 2002 में संप्रदाय के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में "दोषपूर्ण और संदिग्ध" जांच का हवाला देते हुए बरी कर दिया था।
सीबीआई की एक विशेष अदालत ने रंजीत सिंह की हत्या के करीब 20 साल पुराने मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। राम रहीम को अपने सह-आरोपी के साथ आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था।