Monday 25th of November 2024

अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

Reported by: PTC News उत्तर प्रदेश Desk  |  Edited by: Rahul Rana  |  July 24th 2024 02:37 PM  |  Updated: July 24th 2024 02:37 PM

अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

ब्यूरो: सुप्रीम कोर्ट ने अंबाला के पास शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। शंभू सीमा पर किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक स्वतंत्र समिति गठित करने का प्रस्ताव देता है। यह समिति किसानों और अन्य हितधारकों से संपर्क उनकी मांगों का व्यावहारिक समाधान निकालेगी, जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और सभी के हित में हो।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखी जाए, जहां किसान 13 फरवरी से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स को चरणबद्ध तरीके से हटाना शुरू करें, ताकि चल रहे प्रदर्शनों के कारण लोगों को हो रही असुविधा को कम किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों और अन्य हितधारकों के बीच बातचीत को सुगम बनाने के लिए एक स्वतंत्र समिति के गठन का भी प्रस्ताव रखा है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों वाली इस समिति को किसानों की मांगों के लिए उचित, न्यायसंगत और सभी संबंधित पक्षों के हित में व्यवहार्य समाधान तलाशने का काम सौंपा जाएगा।

इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध किया है कि पंजाब और हरियाणा सरकारें एक सप्ताह के भीतर संभावित समिति सदस्यों के नाम प्रस्तुत करें। यदि राज्य उपयुक्त सुझाव देने में विफल रहते हैं, तो कोर्ट समिति में उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त करने की जिम्मेदारी लेगा।

अंबाला-नई दिल्ली राजमार्ग पर बैरिकेड्स

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा किसानों द्वारा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करने की घोषणा के बाद हरियाणा सरकार ने अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगाए थे।

12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

इससे पहले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार से बैरिकेड्स हटाने को कहा था और राजमार्ग को अवरुद्ध करने के उसके अधिकार पर सवाल उठाया था। शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुए वकील से कहा, "कोई राज्य राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकता है? यातायात को विनियमित करना उसका कर्तव्य है। हम कह रहे हैं कि इसे खोलें लेकिन विनियमित करें।" शीर्ष अदालत ने फरवरी में प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प के दौरान एक किसान की मौत की जांच के लिए एक पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 7 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की थीं।

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