Wednesday 27th of November 2024

कॉलेज में दोस्ती, फिर शादी का वादा, मुस्लिम आरोपी ने ऐसे फंसाकर हिन्दू महिला से बनाए शारीरिक संबंध

Reported by: PTC News उत्तर प्रदेश Desk  |  Edited by: Rahul Rana  |  August 29th 2024 02:04 PM  |  Updated: August 29th 2024 02:39 PM

कॉलेज में दोस्ती, फिर शादी का वादा, मुस्लिम आरोपी ने ऐसे फंसाकर हिन्दू महिला से बनाए शारीरिक संबंध

ब्यूरो: असम के गुवाहाटी के चांदमारी से लव जिहाद का मामला सामने आया है। जहां मुस्लिम आरोपी अलोम अहमद ने एक हिन्दू महिला को शादी का झांसा देते हुए उसके साथ रेप किया। फ़िलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

यहां जानें पूरा मामला 

मामले की शुरुआत गुवाहाटी के जेबी लॉ कॉलेज से हुई। जहां पर पढ़ रही हिन्दू लड़की की दोस्ती एक मुस्लिम लड़के से हुई। कुछ दिनों बाद दोस्ती प्यार में बदल गई और उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। शारीरिक संबंध बनाने के बाद अहमद ने पीड़ित लड़की से वादा किया कि वह उससे शादी कर लेगा। लेकिन कुछ समय बाद उसने हिन्दु लड़की से शादी करने से मना कर दिया। जिसको लेकर दोनों के बीच इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ। 

अहमद के मना करने पर लड़की ने पुलिस में उसकी शिकायत कर दी। जिसके बाद बीते मंगलवार को आरोपी अलोम अहमद को धुबरी स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।

आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 (विवाह, नौकरी या पदोन्नति का झूठा वादा करने और अपनी असली पहचान छिपाने जैसे धोखे से हासिल किए गए यौन संबंधों को अपराध मानती है।) के तहत केस दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि अगर कोई व्यक्ति शादी का वादा करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है और उस वादे को पूरा नहीं करता है तो उसे 10 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

वहीं दूसरी तरफ असम में हिमंत बिस्वा सरमा की भाजपा सरकार द्वारा जल्द ही 'लव जिहाद' से संबंधित मामलों में आजीवन कारावास का कानून लाने की तैयारी में है । प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा था कि, 'हमने चुनाव के दौरान 'लव जिहाद' के बारे में बात की थी। हम जल्द ही एक कानून लाएंगे, जिसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा होगी।'

यूपी में पास हुआ बिल

आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में लव जिहाज से जुड़ा बिल पास हुआ है । इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं। गौरतलब है कि इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सदन में पेश किया था। 

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