Wednesday 26th of June 2024

बकरीद और गंगा दशहरा से पहले नोएडा पुलिस ने लागू की धारा 144

Written by  Rahul Rana   |  June 16th 2024 06:43 PM  |  Updated: June 16th 2024 06:43 PM

बकरीद और गंगा दशहरा से पहले नोएडा पुलिस ने लागू की धारा 144

ब्यूरो: आगामी त्यौहार बकरीद और ज्येष्ठ गंगा दशहरा के मद्देनजर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रविवार (16 जून) से बुधवार (19 जून) तक सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू रहेंगे। पुलिस के मुताबिक (15 जून) को त्यौहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की जा रही है। गंगा दशहरा रविवार को मनाया जाएगा जबकि बकरीद रविवार और सोमवार को मनाई जाएगी।

पुलिस के आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक प्रार्थना, पूजा, जुलूस और अन्य धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, जब तक कि विशेष अनुमति न ली जाए।

अतिरिक्त डीसीपी (कानून और व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया ने कहा, "असामाजिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था को संभावित खतरे के मद्देनजर, इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति शांति भंग कर सकते हैं।" कठेरिया ने कहा, "इसके अलावा, सरकार, विभिन्न आयोगों, परिषदों आदि द्वारा समय-समय पर विभिन्न परीक्षाएं और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उन्हें अक्सर उनकी निर्धारित तिथियों से कुछ समय पहले अधिसूचित किया जाता है।" उन्होंने कहा कि उनके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय आवश्यक हैं।

शरारती गतिविधियों को रोकना

एक आदेश में, अधिकारी ने कहा कि विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं, किसान संगठनों और अन्य प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन शांति को बाधित कर सकते हैं और कहा कि "किसी भी शरारती तत्व को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकना आवश्यक है जो प्रतिकूल माहौल पैदा कर सकते हैं"।

अधिकारी ने कहा कि स्थिति की गंभीरता और तात्कालिकता को देखते हुए तथा किसी अन्य पक्ष को सुनवाई के लिए समय की कमी को देखते हुए यह आदेश एकतरफा जारी किया जा रहा है, जिसमें 16 से 19 जून तक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 को लागू करने का निर्देश दिया गया है।

लोगों की बड़ी संख्या में गैरकानूनी सभाओं पर नज़र रखना

आदेश के तहत प्रमुख प्रतिबंधों में लोगों की बड़ी संख्या में गैरकानूनी सभाओं पर रोक लगाना, सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन का अनधिकृत उपयोग, अनुमत सीमा से परे लाउडस्पीकर और ध्वनि प्रवर्धक उपकरणों का उपयोग करना, विशेष रूप से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच शामिल है।

पुलिस के आदेश के अनुसार, विवादित स्थलों पर ऐसी गतिविधियाँ भी प्रतिबंधित हैं जो पहले से ही प्रचलित नहीं हैं। इसमें कहा गया है कि खुले क्षेत्रों या छतों पर ईंट, पत्थर, सोडा की बोतलें, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक सामग्री जमा करना प्रतिबंधित है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेश या इसके किसी भी हिस्से का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।

कठेरिया ने आदेश में कहा, "यह आदेश 16 जून से 19 जून तक पूरे गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट में प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी अन्य आदेश इस निषेधाज्ञा के प्रासंगिक बिंदुओं को स्वचालित रूप से संशोधित करेगा।"

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