ब्यूरो: वरिष्ठ समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान को रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2016 में सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान रामपुर में डूंगरपुर कॉलोनी के निवासियों को जबरन बेदखल करने, लूटपाट करने और धमकाने से संबंधित मामले में 10 साल की जेल और 14 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने आजम खान को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया, जिसमें आपराधिक अतिक्रमण, जानबूझकर अपमान, आपराधिक धमकी और नुकसान पहुंचाने वाली शरारत शामिल है। रामपुर नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व सर्कल अधिकारी आले हसन सहित तीन अन्य को भी दोषी ठहराया गया और प्रत्येक को 2.5 लाख रुपये के जुर्माने के साथ 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई।
आपको बता दें कि यह मामला 2016 का है जब आजम खान और उनके सहयोगियों ने सरकारी आश्रयों के लिए रास्ता बनाने के लिए डूंगरपुर कॉलोनी में घरों को कथित तौर पर ध्वस्त कर दिया था। निवासियों ने उन पर जबरन उनके घरों में घुसने, मारपीट करने और पैसे और सामान लूटने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के बाद 2019 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।